-सरकारी स्कूलों में 01 जुलाई को छह साल की आयु का मानक
-ICSE, CBSE स्कूलों में 01 अप्रैल को उम्र 06 वर्ष होनी जरूरी
देहरादून: उत्तराखंड के स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश को लेकर बना हुआ असमंजस अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रदेश में अब नए मानकों के आधार पर ही दाखिले होंगे।
नए नियमों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 1 जुलाई तक 6 वर्ष पूरी होनी अनिवार्य है। वहीं, सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए यह मानक अलग है। इन स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए बच्चे की उम्र 1 अप्रैल तक 6 वर्ष होनी चाहिए।
शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश के लिए 6 साल की आयु अनिवार्य है, लेकिन उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष रियायत ली है। इसी आधार पर सरकारी स्कूलों के लिए कट-ऑफ तिथि 1 जुलाई तय की गई है।
सरकार के इस निर्णय से उन अभिभावकों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो आयु सीमा को लेकर लंबे समय से स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे।
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