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नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश, पढ़ें पूरी खबर

इंडिया भारत न्यूज डेस्क: नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए।

 

कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण होने के आरोप को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को दोबारा करने का आदेश दिया है। वही, लापता हुए जिला पंचायत सदस्यों का अभी तक पता नहीं लगने से हाईकोर्ट नाराज है। इस मामले में एसएसपी ने कहा कि उन्होंने प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो नहीं देखा है।

 

मामले की स्थिति जानने के लिए कोर्ट ने एसएसपी, जिला अधिकारी और एएसपी से कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का कहा। करीब दस मिनट के बाद दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम वंदना ने हाई कोर्ट में कहा, कि राज्य निर्वाचन को सिफारिश भेजी जा रही है। एसएसपी को सदस्यों को अगवा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

बता दें कि जिला पंचायत चुनाव मतदान दिवस पर सुबह ही बवाल हो गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपाइयों पर उनके सदस्यों का अपहरण करने के आरोप लगाए। क्षुब्ध होकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, संजीव आर्या, सुमित हृदयेश, भुवन कापड़ी, अध्यक्ष पद की उम्मीदवार पुष्पा नेगी, उनके दस जिला पंचायत सदस्यों सहित सैकड़ों समर्थक चुनाव छोड़कर उच्च न्यायालय पहुंचे। उनके द्वारा उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई गई। कांग्रेस जिपं अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पुष्पा नेगी की तरफ से कहा गया कि उनके सदस्यों को विपक्षी समर्थकों के द्वारा अगवा किया गया है। उन्हें ढूंढा जाए औ उनको सुरक्षा दी जाए।

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