इंडिया भारत न्यूज डेस्क: उत्तरकाशी जिले के पुरोला में सांप्रदायिक तनाव के बीच ‘महापंचायत’ रोकने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, ‘क़ानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए और आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए… आप हाईकोर्ट जाइए। आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इसपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने CJI को लेटर पेटीशन भेजकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी। महापंचायत रोकने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है।
क्या है मामला
बता दें कि उत्तरकाशी के पुरोला में दो समुदायों के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच 15 जून को हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। वही, इस मसले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे।