देहरादून: हरबर्टपुर नगर पालिका से अध्यक्ष पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। हरबर्टपुर नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला को जाति प्रमाण पत्र मामले में रिटर्निग अधिकारी ने एक शिकायत पर उनके ओबीसी प्रमाण पत्र को संदिग्ध मानकर निरस्त कर दिया था।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिससे यामिनी रोहिला ने विशेष अपील दायर की थी। विशेष अपील पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए यामिनी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है।
कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन रद्द कराया है। न्यायालय का आदेश आने के बाद कांग्रेस अब जीत का दावा कर रही है। वहीं हर्बटपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह अन्याय पर न्याय की जीत है।