Breaking News
breaking news 1
breaking news logo

Almora Breaking: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज… यह है मामला

अल्मोड़ा: विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला(Special Sessions Judge Kaushal Kishore Shukla) की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म(rape of minor) के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी की जमानत के लिए उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि पीड़िता बीते वर्ष दिसम्बर माह में आरोपी हरीश सिंह पुत्र दीवान सिंह की दुकान में सामान लेने गई थी। जहां आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे वह 5 माह की गर्भवती हो गई। पीड़िता के माता-पिता ने उससे घटना के बारे में पूछा तो पीड़िता ने बताया कि 4-5 माह पूर्व आरोपी हरीश सिंह ने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए।

पीड़िता के परिजनों द्वारा राजस्व क्षेत्र में आरोपी हरीश सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 504, 506 व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य अपराध किया गया है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन के गवाहों को डरा धमका सकता है व दोबारा ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हरीश सिंह की जमानत प्रा​र्थना पत्र को खारिज कर दिया।

 

हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ें

https://chat.whatsapp.com/IZeqFp57B2o0g92YKGVoVz

हमसे यूट्यूब पर जुड़ें

https://youtube.com/channel/UCq06PwZX3iPFsdjaIam7DiA

Check Also

Pc tiwari uppa

क्वारब डेंजर जोन की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर हो समाधान: तिवारी 

अल्मोड़ा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने कहा कि अल्मोड़ा क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभावित होने से …