अल्मोड़ा: लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देता है या लेता है अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडऩीय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतू उडऩदस्ते गठित कर दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उसे जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर— 05962-1950 तथा निर्वाचन कन्ट्रोल रूम में दूरभाष नंबर 05962-29727, 298949, 298952 पर सूचित किया जा सकता है।
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