नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने uksssc की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को बताया कि उनके संसोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने uksssc के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। अभी भी सरकार बड़े लोगो को बचा रही है। ऐसे ही नकल करने से सम्बंधित मामले में 2020 में मंगलोर व पौड़ी में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भुवन कापड़ी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधानसभा मे इस मामले की जाँच CBI से कराने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसकी जाँच एसटीएफ को दे दी।
वहीं, सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा कि इस मामले में 80 फीसदी जाँच पूरी हो चुकी है। अभी तक 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 28 से 30 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जाँच में संदेह नहीं है। इसलिए इस मामले को खारीज किया जाय।
मामले के अनुसार कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि uksssc परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है, वह छोटे-छोटे लोगों की हुई है। जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े-बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जाँच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।
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