Breaking News

Sting Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले को लेकर सोमवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक मदन बिष्ट के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब CBI अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।

इस मामले में 27 जुलाई को उच्च न्यायालय का फैसला आना है। इस फैसले पर काफी कुछ निर्भर करेगा।

जानिए पूरा मामला-

वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इसमें पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी। इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी

 

हमसे whatsapp पर जुड़े

हमसे youtube पर जुड़ें

Check Also

वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी को भ्रातृ शोक, पत्रकारों और राज्य आंदोलनकारियों ने जताया शोक

अल्मोड़ा। उत्तराखंड प्रेस क्लब अल्मोड़ा के सचिव वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी के कनिष्ठ भ्राता राज्य …

preload imagepreload image
13:01