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उत्तराखंड सूचना आयोग में अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई की व्यवस्था

इंडिया भारत न्यूज डेस्क: उत्तराखंड सूचना आयोग में अपीलों व शिकायतों की सुनवाई अब जल्द ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इससे राज्य के सुदूर हिस्सों से राजधानी आकर आयोग के समक्ष सुनवाई करने वालों का समय और पैसा, दोनो ही बचेगा। इसके अतिरिक्त आयोग की नई वेबसाइट पर अधिक विस्तृत रूप से अपील शिकायतों की सूचनायें उपलब्ध होगी। सूचना प्रार्थना पत्र व प्रथम अपील ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था पर भी कार्यवाही चल रही है।

सूचना अधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट नदीमउद्दीन के सुझावी पत्र के उत्तर में सूचना आयोग ने इस जानकारी से अवगत कराया है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने उत्तराखंड में सूचना अधिकार क्रियान्वयन में सुधार के सम्बन्ध में उत्तराखंड सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा को लिखित सुझाव दिये थे। जिस पर उत्तराखंड सूचना आयोग के उपसचिव रजा अब्बास ने इस स्थिति से अवगत कराया है।

आयोग की ओर से नदीम को प्राप्त पत्र के अनुसार द्वितीय अपील व शिकायत की सुनवाई आडियो/वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जारी रखने सम्बन्धी सुझाव के सम्बन्ध में बताया गया है कि कोविड के दौरान ऑडियो/वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई किये जाने पर कनेक्टिविटी और आवाज साफ न आने की परेशानी के चलते कोविड से पूर्व सुनवाई हेतु अपनाई जा रही व्यवस्था को दोबारा लागू किया गया है।

पक्षकारों की सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के विकास भवन में वीसी के माध्यम से पक्ष रखे जाने हेतु वीसी सेट स्थापित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

आयोग की वेबसाइट सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि आयोग की वेबसाइट को अब आईटीडीए द्वारा स्थापित स्टेट डाॅटा सेन्टर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जिसका यूआरएल uic.uk.gov.in है। नई वेबसाइट में पहले की अपेक्षा अब और अधिक विस्तृत रूप से अपीलो/शिकायतों की सूचना अवलोकन/प्रिंट हेतु उपलब्ध करायी जा रही है। वेबसाइट को सुचारू रूप से चलाया जा सके इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र व प्रथम अपील ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किये जाने के लिए भी शासन को पत्र भेजा गया है। जिस पर शासन की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद कार्यवाही चल रही है।

इसके अलावा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष समय से रखे जाने के सुझाव पर आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष रखे जाने हेतु शासन को भेजी जा चुकी है। द्वितीय अपील और शिकायत की सुनवाई का नोटिस समय से प्राप्त हो सके और इसका स्टेटस भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से ज्ञात हो सके, इसके लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

द्वितीय अपील और शिकायत के आदेशों का अनुपालन न होने पर प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की तिथि यथाशीघ्र नियत किये जाने हेतु नदीम द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में आयोग के द्वारा इसका अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसका अनुपालन कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। धारा 4 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही अपील का निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है।

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