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नैनीताल जिपं चुनाव : हाइकोर्ट प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं, जांच एजेंसी को फ्रेस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

 

 

इंडिया भारत न्यूज़ डेस्क : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में हुए बवाल और बीडीसी सदस्यों के अपहरण व चुनाव में डाले गए एक मत पत्र में ओवर राइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत चुनाव में रिपोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवम्बर की तिथि नियत की है।

 

 

सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अब तक हुई जांच रिपोर्ट को कोर्ट के सामने सील बन्द लिफाफे में जमा किया, जिसका अवलोकन करने के बाद कोर्ट उससे सन्तुष्ट नहीं हुई। कोर्ट ने जांच कर रही एजेंसी सीआईडी से कहा है कि अगली सुनवाई तक फ्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद सिंह दर्मवाल के खिलाफ क्या एक्शन लिया उसे भी रिपोर्ट के साथ पेश करें।

 

सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कई जांच अधिकारी कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उनके द्वारा कहा गया कि अब तक 27 लोगों के बयान दर्ज करा लिए गए हैं। वहीं आर्म का उपयोग कर रहे दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। घटना में शामिल अन्य के खिलाफ जांच चल रही है।

 

जांच के लिए उन्हें समय दिया जाए। मामले की सुनवाई के बाद उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवम्बर की तिथि नियत की गई है।

 

 

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