अल्मोड़ा: मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के एक मामले में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने परिवाद खारिज कर दिया है। वाहन की ओवर स्पीड व चालक के नशे में वाहन चलाने के साक्ष्य के चलते आयोग ने वाद खारिज कर दिया।
विपक्षी बीमा कम्पनी एस.बी. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिडेट की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार पन्त ने बताया कि शिकायतकर्ता भूपेन्द्र लाल ने 18 जून 2017 को महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, अल्मोड़ा से 2,45000 का ऋण लेकर एक मारूती एल्टो कार संख्या यू.के 01 बी. 6135 खरीदी। वाहन बीमा कम्पनी से बीमित था।
18 दिसम्बर 2019 को शिकायतकर्ता के मामा के लड़के के विवाह होने के कारण शिकायतकर्ता उक्त कार अपने दामाद व अन्य लोगों के साथ बारात में शामिल होने अल्मोड़ा से बनवसा को जा रहे थे। 8 दिसम्बर 2019 को शाम करीब 8 बजे नानकमत्ता हाईवे के पास जंगली जानवर के आ जाने के कारण उक्त वाहन दुर्घनाग्रस्त हो गया। जिसकी सूचना शिकायतकर्ता ने दूरभाष से थाना नानकमत्ता पुलिस, जिला ऊधमसिंह नगर व विपक्षी कम्पनी को दी।
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दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मिलने के बाद विपक्षी कम्पनी द्वारा सर्वेयर को भेजकर उसका निरीक्षण करवाया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन की कीमत 2 लाख 22 हजार 5 सौ 37 रूपया थी। जिसका प्रीमियम 8,567 रूपये था।
शिकायतकर्ता के दुर्घनाग्रस्त वाहन का बीमित राशि के अनुसार क्षति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कम्पनी का नोटिस भेजा नोटिस मिलने के बाद भी बीमा कम्पनी द्वारा वाहन के नुकसान की क्षति पूर्ति शिकायतकर्ता को नही दी।
शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अल्मोड़ा के समक्ष परिवाद दाखिल किया। पत्रावली में साक्ष्य में उक्त वाहन के दुर्घटना का कारण शराब पीकर ओवर स्पीड में चलाया जाना पाया गया। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मलिक मजहर सुल्तान, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चन्द्र काण्डपाल ने शिकायतकर्ता भूपेंद्र लाल पुत्र रमेश लाल, निवासी राजपुरा का वाद निरस्त कर दिया।
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