अल्मोड़ा: जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता ने आनंदी वर्मा बनाम सज्जन लाल टम्टा में पुलिस द्वारा पेश की गई फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस को दोबारा स्पष्ट रूप से विवेचना करने के आदेश दिए है।
दरअसल, नगर के डोबानोला नरसिंह बाड़ी निवासी उपपा नेत्री आनंदी वर्मा ने नवंबर 2021 माह में अपने खेत में विद्युत पोल से तार डालकर हो रही चोरी को लेकर बिजली विभाग को सूचित किया था। जिसके फोटोग्राफ उनके पास थे। आनंदी वर्मा का आरोप था कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के आने पर सज्जन लाल टम्टा ने उत्तेजित होकर आनंदी वर्मा को गाली गलौज व अपशब्द कहते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पहले कोतवाली अल्मोड़ा में और बाद में न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
न्यायालय के आदेश पर हुई पुलिस जांच में विवेचना अधिकारी ने सबूत न मिलने के आधार पर मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिस पर कड़ी आपत्ति करते हुए आनंदी वर्मा ने रिपोर्ट को पक्षपात पूर्ण एवं प्रभावशाली अभियुक्तों के प्रभाव में करने का आरोप पुलिस पर लगाया और कहा की तमाम परिस्थिति जन्य साक्ष अभियुक्त के खिलाफ हैं।
इस मामले में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता ने आनंदी वर्मा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट निरस्त कर दी। साथ ही कोर्ट ने थानाध्यक्ष को अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए है।