अल्मोड़ा: विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार 18 जून 20189 को एनटीडी, धारानौला चौकी पुलिस व एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से नगर के चीनाखान मोहल्ले से आरोपी आमिर खान पुत्र असलम खान, निवासी नियाजगंज, अल्मोड़ा व एक युवती को 7.27 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 27 हजार 340 रुपए की नगदी के साथ दबोचा।
पुलिस ने आरोपी आमिर खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। विवेचनाधिकारी ने इस मामले के विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन की ओर से 7 गवाहन को न्यायालय में परीक्षित कराया। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी करते हुए कई दलीलें व नजीरें पेश कर प्रभावी पैरवी की व दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपी द्वारा स्मैक का कारोबार किया जा रहा है।
विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली का परिशीलन कर आरोपी आमिर खान को धारा-8(सी), धारा 21(ए) एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैल्वाल द्वारा सबल पैरवी की गई।