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उपपा के प्रचार वाहनों की अनुमति निरस्त करने को चुनौती, हाईकोर्ट ने RO से मांगा जवाब

नैनीताल: जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा लोस द्वारा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) के प्रचार वाहनों की अनुमति निरस्त करने के आदेश को पार्टी प्रत्याशी किरन आर्या ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी से जवाब मांगा है।

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ (सुरक्षित) लोकसभा सीट से उपपा ने किरन आर्य को मैदान में उतारा है। उपपा प्रत्याशी द्वारा अपना चुनावी व्यय का हिसाब जमा नहीं करने पर अल्मोड़ा लोस के निर्वाचन अधिकारी ने 12 अप्रैल को उपपा के प्रचार वाहनों की अनुमति को निरस्त कर दिया।

सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में उपपा प्रत्याशी किरन की याचिका पर सुनवाई हुई।

किरन आर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि वे अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ संसदीय सीट से एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं और वह दूरस्थ क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त थी। चुनाव आयोग की ओर से व्यय का ब्यौरा देने के नोटिस देने के जबाव में वे 12 व 13 अप्रैल को निर्वाचन कार्यालय गई। साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भी प्रत्यावेदन दिया। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रचार वाहनों पर रोक लगाते हुए उनके वाहनों को प्रचार की अनुमति नहीं दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को मंगलवार यानी आज तक मामले में जबाव देने को कहा है।

 

 

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