देहरादून। उत्तराखंड में शासन ने आज कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू रात 11 से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है। राजनीतिक पार्टियां अब एक हजार व्यक्तियों की सभा कर सकेंगे। बशर्ते यह संख्या मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत हो।
एसओपी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठकें कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी।
एसओपी के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजन को 11 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी
यहां देखिए नई SOP-