नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उमेश कुमार शर्मा से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
बता दें कि देवकी कला लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा के नामांकन में दिये गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है।
इस याचिका में उमेश कुमार शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा गया है कि उमेश कुमार शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए।