अल्मोड़ाः न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने चैक बाउंस के मामले में अभियुक्त को 6 माह का कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दायर किया था।
परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनोद फुलारा ने बताया कि अभियुक्त हरीश सिंह बिष्ट द्वारा धीरज कुमार जोशी को 1 लाख 50 हजार रुपये का चैक दिया गया था। खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चैक बाउंस हो गया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त हरीश सिंह बिष्ट को दोषसिद्ध करते हुए 6 माह का कारावास व 1 लाख 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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