नैनीताल: उप नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने भुवन कापड़ी द्वारा यूकेएसएसएससी परीक्षा में हुए घपले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में निर्णय देते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। गौर हो कि इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को सुनवाई की थी। जिसके बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना निर्णय दिया।
कोर्ट के आदेश से जहां सरकार को बड़ी राहत मिली है वही, विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया है।
खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन याचिका दायर कर कहा कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, छोटे छोटे लोगो की हुई है जबकि इतिहास रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नही हुई है। इसमे उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड के कई बड़े बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए।
सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा था कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है। 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 से 30 के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जांच में संदेह नही है।
हाई कोर्ट ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा में घपले को सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की याचिका को खारिज कर दिया है।
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