अल्मोड़ा: अवैध गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त विजय रावत पुत्र निदेश रावत, इश्वर गुसाईं पुत्र धीरेंद्र गुसाईं और ताजवर सिंह पुत्र स्व. वीरेंद्र सिंह, निवासी थैलीसैंण, पौढ़ी गढ़वाल को दोष मुक्त किया है।
अभियुक्तों के अधिवक्ता मनोज कुमार पंत व न्याय मित्र गोधन सिंह बिष्ट ने बताया कि 10 मई 2021 को चौकी प्रभारी भिकियासैंण देवेंद्र सिंह सामंत ने पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त के दौरान चौकी तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान वाहन संख्या डीएल 01 वीवी 8287 को रोका। वाहन में सवार उक्त तीनों आरोपियों की तलाशी लेने पर तीन कट्टों में कुल 51.742 किलो गांजा बरामद की गई। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।
मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 6 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसलन कर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त किया है।
हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ें
https://chat.whatsapp.com/IZeqFp57B2o0g92YKGVoVz