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विस बैकडोर भर्ती मामला: बर्खास्त कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका.. याचिका खारिज, विस अध्यक्ष ने बताया युवाओं की जीत

इंडिया भारत न्यूज डेस्क: उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों की एसएलपी निरस्त कर दी है। 228 बर्खास्त कर्मचारियों के लिए यह बड़ा झटका है।

विधानसभा में 228 पदों पर बैकडोर से हुई भर्तियों में कुछ वक्त पहले काफी बवाल हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किए जाने के बाद इन सभी पदों को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद नौकरी से हाथ गवाने वाले लोगों द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इन नियुक्तियों के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन डबल बेंच ने एक बार फिर से उन्हे निरस्त कर दिया।

हाईकोर्ट की डबल बैंच के आदेश के खिलाफ बर्खास्त कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की एसएलपी खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का धन्वायद करती है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले का सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के युवाओं, लोगों की जीत है।

 

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