अल्मोड़ा: प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नगर व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर बुधवार को चुनाव संचालक समिति द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस की गई।
प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव अधिकारी दीप डांगी ने कहा कि 28 दिसंबर से जिला व्यापार मंडल के तत्वावधान में शहर के अंदर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। जिसके लिए हर वार्ड में एक संयोजक नियुक्त किया गया है। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद स्क्रूटनी की जाएगी, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मतदाता सूची तैयार होने के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा।
डांगी ने कहा कि नियमावली के तहत ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। लॉटरी, शराब, गांजा, भांग, गोश्त की दुकानें, रिक्शा यूनियन, टेंपो यूनियन, टैक्सी यूनियन व सस्ता गल्ला की दुकानें संचालित करने वाले लोगों को कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा फड़, रेड़ी, ठेला आदि लगाने वालो को भी सदस्य नहीं बनाया जायेगा। ऐसे व्यापारी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बंद दुकानों पर भी सदस्यता नही कराई जाएगी। नियम के खिलाफ सदस्यता कराने पर उसको चुनाव अधिकारी द्वारा निवर्तमान नगर व्यापार मंडल की संस्तुति पर सदस्यता अवैध कर दी जाएगी।
डांगी ने कहा कि कोई भी सदस्य प्रथम सदस्यता में चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता है, उसे व्यापार का 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। सदस्यता के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान और रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। प्रतिष्ठान न होने पर सदस्यता अवैध करार कर दी जाएगी। एक दुकान पर एक ही सदस्यता कराई जाएगी। दो सदस्यता के लिए दो रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी व्यापार मंडल के खिलाफ कोई गतिविधि करेगा उसे कमेटी का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। सदस्यता के संबंध में कोई भी निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। और सदस्यता पूरी होने के बाद स्क्रूटनी की कार्यवाही प्रदेश पधाधिकारी के तत्वाधान में की जाएगी।
इस दौरान जिला व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील साह, जिला महामंत्री भैरव गोस्वामी, चुनाव सह सयोजक आशीष वर्मा, सह संयोजक दीप जोशी, सदस्यता प्रभारी कार्तिक साह, अमन नज्जौन, नरेंद्र कुमार विक्की, आशु गोस्वामी आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।