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अल्मोड़ा-(बड़ी खबर):: पत्नी के हत्यारोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड, जानिए पूरा मामला

अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 201 ताहि में दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

अभियोजन कहानी के अनुसार किशन राम द्वारा 14 सितंबर 2021 को कोतवाली में दी तहरीर में कहा था कि आरोपी कृष्णा उर्फ किशन पुत्र सुंदर लाल, निवासी मटेना डीनापानी ने उसकी बेटी शोभा से मारपीट की और डीजल डालकर उसे आग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था।

विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से जिला सत्र न्यायाधीश की आदालत में 14 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर सिंह बिष्ट एवं विशेष लोक अभियोजक पोक्सो घनश्याम जोशी द्वारा मामले में सबल पैरकी की गई।

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