डेस्क। नाबालिग किशोरी की शादी प्रकरण में पुलिस ने पीड़िता की मां को गिरफ्तार किया है। जबकि पीड़िता के पति की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश करने की तैयारी चल रही है।
महिला हैल्प लाईन प्रभारी एसआई रेनू द्वारा मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद धारा 370 भादवि 5/6 (16) पोक्सो अधिनियम व 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्यवाही चल रही है।
ये है मामला-
पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 साल की किशोरी की परिजनों ने शादी कर दी। जून 2021 में 12 साल की उम्र में उसका पहला विवाह धारचूला के ही किसी एक व्यक्ति से हुआ। पति की मारपीट से तंग आकर वह कुछ समय बाद ही घर छोड़कर वापस अपने मायके लौट आई। मां ने 6 माह के अंतराल के बाद दिसंबर 2021 में फिर से किशोरी का उससे तीन गुना अधिक उम्र के बेरीनाग के 36 वर्षीय दीपक कुमार के साथ विवाह कर दिया। गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता दो माह की गर्भवती है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने धारा 376, पॉक्सो अधिनियम व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जिसके बाद बीते दिनों आरोपी पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया था।