अल्मोड़ाः प्रसिद्ध चितई गोल्ज्यू मंदिर विवाद में उच्चतम न्यायालय ने संध्या पंत की अपील को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश को बरकरार रखा है।
उच्च न्यायालय ने 19 नवम्बर, 2020 को महत्वपूर्ण निर्णय जारी करते हुए गोल्ज्यू मंदिर विवाद को सिविल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। पीठ ने इस विवाद के हल के लिये सिविल न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिये। साथ ही तब तक मंदिर का प्रबंधन जिला प्रशासन की अगुवाई वाली कमेटी के हाथ में दे दिया था।
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हाईकोर्ट के इस आदेश को पंत परिवार की संध्या पंत की ओर से शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी। अपीलकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उच्च न्यायालय ने उसका पक्ष सुने बिना आदेश पारित कर दिया।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति जेके बनर्जी की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
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