इंडिया भारत न्यूज डेस्क (आईबीएन): सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विशेष सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के 14 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को आरोप मुक्त कर दिया था और रिहाई के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने यह भी कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वह इसकी विस्तार से सुनवाई करेगी।
बता दे कि नक्सलियों के साथ कथित संबंध के मामले में साल 2014 में गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर जीएन साईबाबा को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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