अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 201 ताहि में दो वर्ष …
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