अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ने देने पर आरोपियों को छह-छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 21 नवंबर 2021 को थाना सल्ट पुलिस व एसओजी की टीम ने नैल कमान तिराहे पर मुरादबाद यूपी निवासी आरोपी राजू व सुरेन्द्र को 37 किलो 93 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। थाना सल्ट में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
न्यायालय में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी बिंदेश्वरी प्रसाद टम्टा, जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा व विशेष लोक अभियोजक पोक्सो घनश्याम जोशी द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। तथा दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट में पेश किये गए। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर दोनों आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास व एक लाख-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।