इंडिया भारत न्यूज डेस्क। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के 25 हजार कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उपनलकर्मियों के मामले में उत्तराखंड सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट 2018 के उस आदेश को लागू करने की बात कही है, जिसके अनुसार लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नियमावली बनाए जाने एवं नियमावली बनाए जाने तक समान कार्य के लिए सम्मान मानदेय देने का आदेश था।
कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब उपनल संघ और विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों ने उत्तराखंड सरकार से जल्द मामले पर कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव का कहना है कि पूरे मामले का विधिक परीक्षण कराया जाएगा। राज्य के लिए जो समग्र रूप से बेहतर होगा वह कार्यवाही की जाएगी।
कर्मचारियों ने किया मिष्ठान वितरण
अल्मोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए अल्मोड़ा में उपनल कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जिला अध्यक्ष मनीष वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूख से सरकार को समझ जाना चाहिए। अब सरकार को कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार केस में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को लागू करना चाहिए। जिसमें उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस फैसले से सबक लेते हुए कुंदन सिंह केस में भी एसएलपी वापस ले।
इस मौके पर जिला महामंत्री शेखर भट्ट, नंदन गिरी, दिनेश परिहार, राजेश पांडे, अंकित दुमका, ललित कुमार, किशोर भट्ट, महेंद्र चन्द्र, नवीन सिंह, बिशन राम समेत कई उपनल कर्मचारी मौजूद रहे।