देहरादून: CBI की विशेष अदालत ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बाजपुर शाखा में हुए करोड़ों रुपये के ऋण घोटाले में शाखा प्रबंधक समेत 12 दोषियों को अलग-अलग सजा से दंडित किया है। अदालत ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को 4 साल की कठोर कैद और अन्य आरोपियों को एक-एक साल कैद व जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
देहरादून स्थित विशेष CBI न्यायाधीश की अदालत ने 31 मार्च को इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी और तत्कालीन शाखा प्रबंधक राम अवतार सिंह दिनकर को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने दिनकर को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना भी लगाया है।
इस घोटाले में केवल बैंक अधिकारी ही शामिल नहीं थे, बल्कि कई निजी व्यक्तियों और बिचौलियों ने भी साठगांठ थी। अदालत ने राम सिंह, हरजीत सिंह, दीवान सिंह, हरदत्त सिंह, जसवीर सिंह, बलकार सिंह, पूरन चंद, दीदार सिंह, महेश कुमार, गुरदीप सिंह और सोना सिंहको भी इस आपराधिक साजिश का हिस्सा माना। इन सभी दोषियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इन सभी दोषियों पर सामूहिक रूप से 3.3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जानिए पूरा मामला
सीबीआई की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा घोटाला साल 2014-15 के दौरान अंजाम दिया गया था। बाजपुर स्थित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा में उस समय आरएएस दिनकर प्रबंधक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए एक निजी ट्रैक्टर डीलर, मैसर्स केजीएन ट्रैक्टर्स एंड के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची।
बैंक के तय दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर फर्जी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), फसल ऋण और कृषि सावधि ऋण (Agricultural Term Loans) स्वीकृत किए गए। इतना ही नहीं दस्तावेजों में दिखाया गया कि किसानों ने खेती के लिए ट्रैक्टर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए ऋण लिया है।
मार्जिन मनी के रूप में दिखाकर फसल ऋण के पैसों को सीधे ट्रैक्टर डीलर के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। जांच में पता चला कि वास्तव में कोई कृषि मशीनरी ही खरीदी नहीं गई थी। यह केवल बैंक से पैसा निकालने का एक जरिया बनाया था। इस पूरी हेराफेरी से बैंक को कुल 3,39,94,657 रुपए (करीब 3.40 करोड़) का सीधा वित्तीय नुकसान हुआ।
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