नैनीताल: हाईकोर्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में इतिहास विषय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दीपक चंद्र उप्रेती की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय के उस रुख को स्वीकार किया, जिसमें शेष 20 सीटों के लिए नए सिरे से प्रवेश परीक्षा कराने की बात कही गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में यूजीसी की नियमावली 2022 के अनुरूप प्रश्नपत्र तैयार नहीं किया था। यूजीसी के नियमों के अनुसार प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत प्रश्न रिसर्च मैथडोलॉजी यानी शोध कार्यप्रणाली और शेष 50 प्रतिशत प्रश्न संबंधित विषय से होने चाहिए।
याचिकाकर्ता का कहना था कि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा में सभी प्रश्न इतिहास विषय से संबंधित थे और रिसर्च मैथडोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। हाईकोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया इस तर्क को सही माना।
सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रशासन इतिहास विषय में बची हुई 20 सीटों के लिए यूजीसी नियमावली 2022 के अनुसार जल्द ही दोबारा प्रवेश परीक्षा कराने के लिए तैयार है। विश्वविद्यालय के इस रुख के बाद खंडपीठ ने विशेष अपील का निस्तारण करते हुए परीक्षा अविलंब कराने के निर्देश दिए।
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