अल्मोड़ा: अल्मोड़ा-हल्द्वानी नेशनल हाइवे के किमी-56 और क्वारब बाईपास मोटर मार्ग पर लगाए गए यातायात प्रतिबंध को लेकर प्रशासन ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया है। पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध में अब बदलाव किया गया है।
आदेश के अनुसार एनएच में क्वारब के पास भारी वाहनों के आवागमन के लिए अब सुबह 4 बजे से 9 बजे तक और शाम 3 बजे से 9 बजे तक खोला जाएगा। जबकि क्वारब बाईपास मोटर मार्ग को यात्री वाहनों (हल्के वाहनों) के आवागमन के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। यानी पहले के आदेश में लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध में अब राहत दी गई है।
अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी को पत्र जारी कर बताया गया कि वर्तमान स्थिति में क्वारब में वाहनों का संचालन किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है, हालांकि बारिश होने पर मार्ग में दोबारा कीचड़ आने की संभावना बनी हुई है। जबकि अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र में क्वारब बाईपास में भारी वाहनों के आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किये जाने का उल्लेख किया है।
गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से बीते दिन जारी आदेश में 8 और 9 सितंबर को अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे में किमी-56 तथा क्वारब बाईपास पर भारी एवं यात्री वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। अब नए आदेश से इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अंशुल सिंह ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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