देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। शुक्रवार देर शाम वित्त विभाग ने बोनस जारी करने के संबंध में आदेश जारी किए। कर्मचारियों को बोनस के रूप में 1,184 रुपये से लेकर 6,908 रुपये तक की राशि जारी होगी। इसके लिए कर्मचारियों के मौजूदा वेतन के लिहाज से बोनस का निर्धारण होगा।
अपर सचिव (वित्त) गंगा प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार के समूह ख व ग के वे सभी अराजपत्रित श्रेणी कर्मचारी जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये है, को 30 दिनों के तदर्थ बोनस के रूप में 6,908 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी।
इनके अलावा छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक वर्ष में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कैजुअल या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये राशि जारी होगी।
जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो, ऐसे कर्मचारियों के बोनस पर रोक होगी। यह रोक मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक जारी रहेगी।