अल्मोड़ा: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 22 साल की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी को दोषमुक्त किया है। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो धनश्याम जोशी ने बताया कि मामला जनवरी 2023 का है। सल्ट क्षेत्र निवासी एक नाबालिग के परिजनों ने क्षेत्र के ही दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस समय नाबालिग पांच माह की गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में हसराम और सदिया उर्फ सदराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आठ गवाह पेश किए गए। सुनवाई करते हुए, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सदिया उर्फ सद राम को 22 साल का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, अदालत ने 80 साल के हसराम को दोषमुक्त करार दिया है।