अल्मोड़ा। यदि आपका परिवार भी राशन कार्ड पात्रता मानक परिधि से बाहर हो गया या गरीबी रेखा से नीचे यापन करने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है अथवा अपात्र है, तो तत्काल अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक या खण्ड विकास कार्यालय जमा कर दे। ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
जिले में कई ऐसे परिवार हैं, जो राशन कार्ड के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अधिक आय वाले भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इस कारण पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मामले में जिलाधिकारी वन्दना ने आदेश जारी किया है। डीएम वंदना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) एवं अन्त्योदय अन्यय योजना (गुलाबी कार्ड) के समस्त राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि यदि वे इन योजनाओं के राशन कार्ड पात्रता मानक परिधि से बाहर हो गये हो अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते है, तो वह अपने राशन कार्ड को सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, खण्ड विकास कार्यालय में समर्पित करें।
डीएम ने बताया कि इस सम्बन्ध में जॉच कराई जाएगी। अगर जांच के दौरान यदि कोई कार्ड धारक अपात्र पाये जाते है तो उनके विरूद्व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निहित प्राविधानों के तहत कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।