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हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामला: हाईकोर्ट ने सरकार को अधिसूचना जारी करने के दिए निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अगस्त पहले हफ्ते में अधिसूचना जारी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिये हैं। हरिद्वार के रंजन त्यागी की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।

निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा। प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन ही कर रही है।

अदालत ने चुनाव आयोग की अडंर टेकिंग को दर्ज करते सरकार को अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। आरक्षण का कार्य जारी है। इस मामले में 17 अगस्त को सुनवाई होगी।

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