अल्मोड़ा। मारपीट व दहेज हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्ता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि वादी महेंद्र सिंह बोरा, निवासी काचुला, धौलछीना अल्मोड़ा द्वारा थाना लमगड़ा में तहरीर दी थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया थी कि अभियुक्ता भागुली देवी द्वारा अपनी बहु मृतका दीपा ढैला को हमेशा ताने दिए जाते थे। साथ ही घर में किसी बिगड़े काम को लेकर भी उसने मृतका को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।
कैड़ा ने न्यायालय को यह भी बताया कि अभियुक्ता के विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य होने के बाद ही उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर साक्ष्य प्रभावित कर सकती है।
न्यायालय ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।