अल्मोड़ा। अवैध गांजा की तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजर सुलतान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कराया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि 14 जून 2022 को रानीखेत से मोहान की ओर आ रही कार संख्या- यूके 18 ए-1617 की चेकिंग करने पर पुलिस को कार से 50 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त महमूद पुत्र मकबूल, निवासी लालपुर बक्सीरा थाना कुंडा उधमसिंह नगर हाल पता जसपुर बस अड्डा काशीपुर उधमसिंह नगर को गिरफ्तार किया। तथा आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा।
जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को यह भी बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशिलन कर अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।