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Almora-(big breaking): धर्मांतरण कानून के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज, 2 बच्चों का पिता है आरोपी… जानिए पूरा मामला

अल्मोड़ा: उत्तराखंड में नए धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद जिले के रानीखेत कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला को बहला-फुसलाकर, शादी का झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व महिला दोनो शादीशुदा है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बीते 1 जुलाई की रात को द्वाराहाट निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के घर से रानीखेत जाने की बात कहकर वहां से गायब हो जाने के सम्बन्ध में कोतवाली रानीखेत में गुमशुदगी दर्ज करायी।

एसएसपी रामचन्द्र राजगुरु द्वारा मामले की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत सीओ रानीखेत व एसएचओ रानीखेत को गुमशुदा महिला की शीघ्र बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। सीओ रानीखेत तिलक राम वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत हेमचन्द्र पंत के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा महिला की के लिए खोजबीन शुरु की गयी।

पुलिस टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से गुमशुदा महिला को रविवार यानि 2 जुलाई को 2 घण्टों के भीतर नरसिंह ग्राउण्ड रानीखेत के पास से मोहम्मद चाँद नामक के व्यक्ति के साथ से बरामद किया गया।

पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि मो. चाँद द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झाँसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रानीखेत हेमचन्द्र पंत ने बताया कि आरोपी मो. चाँद(30) पुत्र मो. शरीफ, निवासी कचहरी लाईन रानीखेत को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली रानीखेत में धारा- 366/376/506 भादवि व 3/5 उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कोतवाली रानीखेत हेमचन्द्र पंत ने बताया की महिला की बरामदगी के समय आरोपी द्वारा उसे बुर्का पहनाया था। आरोपी का करीब 2 माह पहले अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। आरोपी की 2 बेटियां है। आरोपी का रानीखेत में सैलून है।

कोतवाल पंत ने बताया कि महिला द्वाराहाट एक एक गांव की रहने वाली है। महिला के 3 बच्चे है। जिसमे एक बच्चा पहली शादी का है। महिला का पति गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करता है।

पुलिस के मुताबिक, धर्मांतरण विरोधी कानून (उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018) के तहत यह जिले में पहला मुकदमा है।

पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हेमचन्द्र पंत के अलावा एसएसआई सुनील सिंह बिष्ट, हेड कॉन्स्टेबल योगेन्द्र प्रकाश, कांस्टेबल अशोक गिरी, रितु कोरंगा आदि शामिल रहे।

 

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