देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। करीब 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। साथ ही पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है।
उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किये जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर भी अपनी मुहर लगाई। इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में 3 हजार की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिंदु-
उच्च न्यायालय उत्तराखंड के नियंत्रण अधीन अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपि के 63 और डिपोजिशन राइटर के 74 पर आउटसोर्स माध्यम से भरे जाने पर मिली मंजूरी।
उपनल कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि सैनिक कल्याण विभाग को दी जाएगी। देहरादून के ब्राह्मण गांव परगना पछुआ दून कृषि योग्य बंजर भूमि पर बनेगा उपनल कार्यालय। ₹1 प्रतिवर्ष की दर से 90 सालों के लिए लीज पर दी गई भूमि।
ई डिस्टिक सेंटर और सीएससी के जारी दी जाने वाली सेवा के लिए 40 रुपए शुल्क निर्धारित।
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
परिवहन विभाग के तहत संरचनात्मक ढांचे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजन को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड कारागार मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक / सहायक लेखाकार/वाहन चालक संवर्गीय कर्मचारी सेवा एकीकरण नियमावली 2024 को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण अधिनियम, 2022 में किया गया संशोधन।
राज्य सेक्टर की मधुमक्खी पालन योजना के तहत दी जाने वाली राज्य सहायता में वृद्धि की गई। राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मौनपलकों को दी जा रही राज्य सहायता 350 रुपए को बढ़ाकर 750 रुपए किया गया।
सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) को लेकर सरकार ने लिए निर्णय। तीन किस्तों में दी जाएगी धनराशि।
पेराई सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से लोन लिए जाने के लिए 388.01 करोड़ रुपए शासकीय प्रत्याभूति को मिली मंजूरी।
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (ब्रिडकुल) में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) के पद पर शैक्षिक अर्हता/अनुभव और आयु सीमा में संशोधन के लिए निगम की सेवा नियमावली (संशोधित), 2008 में संशोधन को मिली मंजूरी।
निर्वाचन विभाग उत्तराखंड के विभागीय ढांचे को संशोधित करने को मिली मंजूरी. संशोधित विभागीय ढांचे में कुल 387 पद प्रस्तावित किए गए हैं जिसमें से पदेन 28, नियमित अधिष्ठान 195 और बाहर स्रोत के 164 पद शामिल हैं।
ग्राम पंचायत के क्लस्टर स्तर पर वन अग्नि सुरक्षा प्रबंधन समितियां के गठन को मंजूरी। वन विभाग की ओर से इंसेंटिव के रूप में हर समिति को 30 हज़ार रुपए प्रति साल दिया जाएगा। हर समिति को करीब 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित की जाएगी।