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अल्मोड़ा ब्रेकिंग: महिला चिकित्सक से अभद्रता पर अभियुक्त को 4 दिन का साधारण कारावास व अर्थदंड, यह है मामला

अल्मोड़ा। महिला चिकित्सक व मेडिकल स्टाफ से अभद्रता करने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने अभियुक्त को 4 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त को अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला 19 जून 2021 का है। अभियोजन अधिकारी बी.पी. टम्टा ने बताया कि अभियुक्त हेम चंद्र की पत्नी नेहा जोशी महिला अस्पताल, अल्मोड़ा में भर्ती थी। अभियुक्त द्वारा नशे की हालत में वार्ड में अपशब्दों का प्रयोग किया और अस्पताल में तैनात डॉक्टर उषा उप्रेती व अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता की। यही नहीं अभियुक्त ने अस्पताल के वार्ड बॉय पर हमला कर दिया और मेडिकल स्टाफ को नर्सिंग स्टेशन पर नजरबंद कर दिया।

मामले में वादी उषा उप्रेती की ओर से कोतवाली अल्मोड़ा में हेम चंद्र के खिलाफ धारा 186, 323, 441, 353 व 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला।

न्यायालय ने धारा 341 भा.द.वि 1860 के आरोप में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को 4 दिन का साधारण कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा व्यक्ति एवं संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति का नुकसानी से निवारण) अधिनियम, 2013 के आरोप के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 4 दिन का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त की दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।

 

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