अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी मामले के अभियुक्त की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

दरअसल, 14 जून 2022 को भतरौंजखान थाना पुलिस ने मोहान चैक पोस्ट के पास पवन कश्यप व महमूद नाम के दो युवाओं को 50-50 किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था। अभियुक्त पवन कश्यप की ओर से उनके अधिवक्ता विनोद फुलारा, निर्मल रावत, हिमांशु मेहता, मोहन देवली ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसकी सुनवाई बुधवार 3 अगस्त को हुई।
इस दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा गांजा बरामदगी में गलत फंसाया गया है। अभियुक्त के अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता दोनों की दलील सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त पवन कश्यप को रिहा करने का आदेश दिया है।
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