अल्मोड़ा: लैंगिग अपराध के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत ने आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास के संबंध में पटवारी चौकी क्वैराली में तहरीर सौंपी गई थी। आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर उससे दुष्कर्म करने की कोशिश की और पीड़िता को जान से माने का भी प्रयास किया गया। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पीड़ित पक्ष को डरा कर विवेचना को प्रभावित कर सकता है।
न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी श्याल लाल पुत्र चन्द्र लाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।