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गांजा तस्करी के पांच आरोपियों को 10-10 साल कारावास, 1-1 लाख रूपए का अर्थदंड

अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के मामले में पांच लोगों पर दोस सिद्ध हुआ है। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने पांचों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। जबकि एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

 

यह मामला साल 2021 है। 31 दिसंबर को भतरौजखान पुलिस द्वारा पुलिस सहायता केंद्र मोहान में चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन को रोका। वाहन से 39 किलो गांजा बरामद हुआ था। गांजे के साथ संदीप कुमार, मुकेश कुमार, कुंवरपाल, निवासी रामपुर सुरजनगर ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, महिपाल सिंह निवासी ग्राम जाफराबाद बिजनौर व धर्मेंद्र त्यागी निवासी महेंद्रनगर अफजलगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था।

पांचों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने इस मामले में 6 गवाह कोर्ट में पेश किए।

 

 

कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी पाया। पांचों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 10-10 साल का कारावास और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

 

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