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Big breaking: उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की नैनीताल से शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हां व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एसएलपी पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवीएस सुरेश ने बहस की।

मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक दिल्ली पहुंचे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश रावत, महासचिव सौरभ अधिकारी व अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में पारित आदेश पर स्थगनादेश की पुष्टि की है।

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