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Uttarakhand (बड़ी खबर): हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए पूरा मामला

नैनीताल। हाई कोर्ट ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सचिव विद्यालयी शिक्षा व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में सरकार की विशेष अपील को निरस्त कर एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया था।

अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनकी सेवा को जोड़ते हुए उन्हें एसीपी का लाभ दिया जाय। आदेश के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नही दिया, एकलपीठ के आदेश को सरकार ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी तो खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए खण्डपीठ में प्राथर्ना पत्र दिया।

खण्डपीठ ने सरकार की विशेष अपील निरस्त करते हुए एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एपीसी मिलने का रास्ता साफ हो गया था। कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उनको अभी तक एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी दिनेश जोशी, ललित लोहनी, त्रिभुवन कोहली व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की है।

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