नैनीताल। उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। कुछ विषयों को छोड़कर एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। जबकि एलटी हिंदी, सामान्य विषय व शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। अन्य विषयों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए अगली सुनवाई 18 जुलाई नियत की है।
शिक्षकों की भर्ती पर रोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गलत प्रश्न पूछने के कारण लगी थी। इस मामले में टिहरी गढ़वाल निवासी आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 अन्य ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने 13 अक्तूबर 2021 को एलटी में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में 24 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।2021 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित परीक्षा में पूछे गए सवाल का आयोग की ओर से नियुक्त विशेषज्ञ ने गलत जवाब बताया। जिस वजह से अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गया। अब कोर्ट ने विवाद से जुड़े विषयों को छोड़ अन्य पर लगी रोक हटा दी है।