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panchayat by-elections: अल्मोड़ा में पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित, 856 पदों के लिए इस दिन होगी वोटिंग, पढ़ें पूरी खबर

 

अल्मोड़ा: त्रिस्तरीय पंचायत में रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। जिले में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के कुल 856 रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

 

हरिद्वार को छोड़ राज्य के प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछले वर्ष हुए थे। इसमें बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद रिक्त रह गए थे।

 

जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के 854 तथा ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1-1 रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा। इसमें न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित पद शामिल नहीं होंगे।

 

उपचुनाव का निर्धारित कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया चलेगी। वही, 5 अक्टूबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा, जो 10 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा। 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। ज​बकि 14 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी।

 

गौरतलब है​ कि जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों में हवालबाग में 68, धौलादेवी में 57, लमगड़ा में 86, ताकुला में 67, भैंसियाछाना में 37, ताड़ीखेत में 99, चौखुटिया में 64, द्वाराहाट में 90, स्याल्दे में 94, भिकियासैंण में 92 तथा सल्ट में 100 पद शामिल हैं। इसके अलावा ताकुला विकासखंड में ग्राम प्रधान का 1 तथा भिकियासैंण विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्य का 1 पद रिक्त चल रहा है।

 

नामांकन पत्रों की बिक्री संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर 26 से 30 सितंबर तक कार्यालय समय में तथा 1 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी। नामांकन पत्र जमा करने, जांच, नाम वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन, मतगणना एवं परिणाम घोषणा की कार्यवाही संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर संपन्न होगी।

आदर्श आचार संहिता लागू

ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 सितंबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो सिर्फ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लागू होगी। और मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

 

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