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Almora breaking: चाचा के हत्यारे को आजीवन कारावास व अर्थदंड.. जानिए पूरा मामला

अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को पांच हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

दरअसल, आरोपी सुभाष तिवारी ने अपने चाचा आनंद तिवारी की हत्या कर दी थी। राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचनाधिकारी ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

मामले का विचारण सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त सुभाष तिवारी पुत्र लक्ष्मीदत्त तिवारी, निवासी जिगोलीतोली, तहसील भनोली को आजीवन कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैलवाल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई।

 

यह था मामला—

मामला अप्रैल 2019 का है। 12 अप्रैल 2019 को आरोपी सुभाष तिवारी अपनी माता बसंती देवी व अपने चाचा आनंद तिवारी के साथ पूजा पाठ के लिए अपने गांव जिगोलीतोली, भनोली, अल्मोड़ा आया था। 15 अप्रैल को आरोपी की पैसे के पैसे मांगने को लेकर अपनी माता व चाचा से विवाद हो गया। जिसके बाद 16 अप्रैल 2019 को आनंद ​तिवारी का शव घर से कुछ दूरी पर खेत पर मिला था और मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी थे। मामले में मोती राम तिवारी ने 16 अप्रैल को 2019 को राजस्व पुलिस चौकी दशौला बडियार में तहरीर सौंप एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसके बाद राजस्व पुलिस ने आरोपी सुभाष तिवारी को 17 अप्रैल 2019 को ग्राम फल्टिया के पास दबोच लिया था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने जो कपड़े पहने थे वह मृतक के थे। आरोपी के पास से एक मोबाइल व चाकू भी बरामद हुआ था।

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