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अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के आरोपी को 11 साल का कारावास, एक लाख रुपये का अर्थदंड

अल्मोड़ा: गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडेय की अदालत ने अभियुक्त को 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त को एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि अगस्त 2022 में मोहान क्षेत्र में पुलिस टीम चेकिंग अभियान में थी। इस दौरान देहरादून नंबर की एक कार की तलाशी ली गई। तलाशी में कार से 55 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजा 30 कट्टों में भरा हुआ था।

पुलिस ने अभियुक्त संतोष कुमार, निवासी अनीसा नंगला बिजनौर उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में वाद दायर किया।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैल्वाल द्वारा मामले में सफल पैरवी की गई। साथ ही पूरे मामले में अदालत में 7 गवाह पेश किए गए।

न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त संतोष कुमार को 11 साल के कारावास की सजा व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

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